कोरोना से राहत: राजस्थान में लगभग आधे रह गए रोजाना के नए केस

संदेश न्यूज। कोटा/जयपुर. कोरोना संकट के मोर्चे पर राजस्थान में राहत की खबर है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के साथ ही अब नए केसेज कम होने लगे हैं। राज्य में शुक्रवार को 5937 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। राज्य में कुछ दिनों पहले की स्थिति से तुलना करें तो यह आंकड़ा लगभग आधा रह गया है। एक्टिव केस 54 हजार 869 हैं। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना के हॉट-स्पॉट बने जयपुर में कई दिन बाद प्रतिदिन के कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा एक हजार से नीचे आया।

शुक्रवार को जयपुर में 942 नए केस सामने आए। वहीं जोधपुर में 503, अलवर में 334, डूंगरपुर में 352, राजसमंद में 360, उदयपुर में 330, कोटा में 248, पाली में 134, प्रतापगढ़ में 157, सीकर में 127, टोंक में 128, भरतपुर में 104, बारां में 138, बांसवाड़ा में 148, झुंझुनूं में 102, जैसलमेर में 144, श्रीगंगानगर में 165, चूरू में 120, चित्तौड़गढ़ में 112, बीकानेर में 137, भीलवाड़ा में 140 तथा बूंदी व झालावाड़ में 71-71 नए कोरोना पॉजिटिव मिले।कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगभग स्थिर बना हुआ है। शुक्रवार को राजस्थान में 21 कोरोना रोगियों की मौत हुई।

देश में गुरुवार को 1.49 लाख नए मामले सामने आए। इस दौरान 2.46 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 1,072 लोगों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले बुधवार को 1.72 लाख केस मिले थे। पिछले दिन के मुकाबले 23,039 कम नए संक्रमित मिले हैं, यानी 13.36% कम नए केस मिले है।

नई गाइडलाइन, शादी समारोह में 250 लोग हो सकेंगे शामिल, नाइट कर्फ्यू खत्म
राजस्थान में कोरोना को लेकर शुक्रवार को राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग की ओर जारी गाइडलाइन के मुताबिक विवाह समारोह में अब 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू को पूरी तरह खत्म किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक और खेल गतिविधियों में 250 लोगों को अनुमति होगी। गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन कल से लागू होगी।

हालांकि समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेश, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने की भी अनुमति दी गई है। इस दौरान फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा।

नई गाइडलाइन के अनुसार जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और इस कार्य में सहयोग हेतु, पुलिस विभाग के कार्मिकों के साथ होमगार्डस की तैनाती की जाकर उक्त आयोजन में कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

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