संदेश न्यूज। जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य एक सप्ताह में तीसरी गाइडलाइन जारी करते हुए पाबंदियां बढ़ा दी हैं। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों (नगर निगम व नगरपालिका क्षेत्र) में 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल-कोचिंग 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। बाजार भी अब रात आठ बजे तक ही खुलेंगे।
शहरों में शादी व अन्य सार्वजनिक समारोहों में अब 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सौ लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ जारी रहेगी। जहां यह संभव नहीं होगा, वहां रोटेशन के अनुसार 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पढ़ाई होगी। राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू को जारी रखने के साथ ही 30 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया है। शैक्षणिक गतिविधियों का आदेश तत्काल प्रभाव से, जबकि गाइडलाइन के अन्य प्रावधान 11 जनवरी से लागू होंगे। सरकार न मकर सक्रांति और लोहड़ी का पर्व घर पर ही मनाने की अपील की है।
ऑनलाइनक्लास चलेगी, समस्याओं के निराकरण के लिए स्कूल- कोचिंग जा सकेंगे विद्यार्थी
नई गाइडलाइन में कहा गया है कि 30 जनवरी तक 12 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल-कोचिंग बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद समस्याओं के निराकरण के लिए अभिभावकों की सहमति से स्कूल-कोचिंग जा सकेंगे। महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्कूल व कोचिंग संस्थान खुले रहेंगे। लेकिन यहां कोविड हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट गाइडलाइन की पालना पर निगरानी रखेंगे तथा उल्लंघन पर संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गाइडलाइन में 15 वर्ष तक के बच्चों को घर पर ही रहकर अध्ययन करने की सलाह दी गई है।
रात आठ बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल
प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए खोले जा सकेंगे। यहां कोविड उपयुक्तव्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि 13 जनवरी को लोहड़ी व 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति के त्योहारों के आयोजन घर पर ही किए जाएं। जिला कलाक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति समय-समय पर धार्मिक स्थलों की समीक्षा करेगी।
बच्चों व बुजुर्गों को घर पर रहने की हिदायत
65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं स:रूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है। ऐसे व्यक्ति केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और अपरिहार्य परिस्थितियां में बाहर निकलें।
प्रत्येक रविवार को जन अनुशासन कर्फ्यू
संपूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तकजन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। निरंतर उत्पादन वाली फैक्ट्रियों, आईटी/दूरसंचार/ई-कॉमर्स कम्पनियां, दवा की दुकानों, विवाह समारोह के आयोजन, अनिवार्य व आपातकालीन सेवाएं, टीकाकरण सेवाएं, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रियों व माल परिवहन के कार्य को जन अनुशासन कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है।
दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे बंद होंगे
समस्त दुकानें, शॉपिग मॉल्स व अन्य व्यवसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात 8 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के साथ खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेन्ट्स से होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे अनुमत होगी। जबकि बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे। सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ आॅडिटोरियम/बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 8 बजे तक संचालित होंगे। लेकिन इनमें उन्हीं व्यक्तियों का प्रवेश होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है।
यह भी दिए निर्देश
- किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/ रैली/धरना प्रदर्शन /जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30 जनवरी तक 50) के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में विवाह समारोह में सौ लोग शामिल हो सकेंगे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। बैंड वादकों को इस संख्या में शामिल नहीं किया है।
- सिटी/मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात 11:00 बजे तक होगा।
- प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
- जिन क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक हो, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक अनुमत गतिविधियों के अलावा स्थिति के आकलन के आधार पर येलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।
- अंतिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
राजस्थान में रोजाना मिलने वाले कोरोना केसेज का आंकड़ा रविवार को पांच हजार के पार हो गया। राज्य में 12 जिलों में संक्रमण की रफ्तार और तेज हो गई है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में रविवार को 5660 नए कोरोना केस सामने आए।
इनमें 2377 केस अकेले जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा कोटा में 209, जोधपुर में 600, अलवर में 364, उदयपुर 312, पाली में 105, दौसा में 109, चित्तौड़गढ़ में 146, बीकानेर में 237, भीलवाड़ा में 166, भरतपुर में 200, व अजमेर में 130 नए केस सामने आए। इसी तरह नागौर में 49, प्रतापगढ़ में 44, सवाईमाधोपुर में 90, सीकर में 79, सिरोही में 53, टोंक में 46, झालावाड़ में 30, हनुमानगढ़ में 26, श्रीगंगानगर में 30, डूंगरपुर में 46, चूरू में 68, बाड़मेर में 40, बांसवाड़ा में 36, बारां में दो व बूंदी में 11 नए पॉजिटिव सामने आए। राज्य में एक्टिव केस 19467 हो गए हैं।
देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार डेढ़ लाख के आंकड़े को पार कर गया है। 24 घंटे में संक्रमण के 1 लाख 59 हजार 424 केस सामने आए हैं और 327 लोगों की मौत हुई है। आज 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं।