चार धाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, चीन से चुनौतियों के मद्देनजर हाईवे की चौड़ाई बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाईवे की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दे दी है। अब डबल-लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अदालत न्यायिक समीक्षा में सेना के सुरक्षा संसाधनों को तय नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर चारधाम सड़क परियोजना के लिए डबल लेन की अनुमति दे दी। इसके साथ ही पूर्व जस्टिस ए. के. सीकरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार के लिए यह राहत भरी खबर है। सरकार इसे सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ आम जनता के हितों के लिए महत्वपूर्ण मान रही है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चीन बॉर्डर पर रक्षा तैयारियों को मजबूत किया जा सकेगा। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को अनुमति दे दी है कि ऋषिकेश से गंगोत्री तक 10 मीटर सड़क को चौड़ा किया जा सकता है। चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2020 आदेश को संशोधित करने का आग्रह किया था। तब सड़क की चौड़ाई को 5.5 मीटर तक ही सीमित रखने का आदेश दिया गया था और इसकी वजह पर्यावरण संबंधी चिंताएं थीं।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो निगरानी समिति बनाई है, उसे रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिलाधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। 12 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली 900 किमी वाली चारधाम परियोजना के पर्यावरण एवं अन्य कारणों से अदालत में लंबित थी। इस मामले में रक्षा मंत्रालय ने हलफनामा भी दायर किया था।

ऑल वेदर चारधाम परियोजना ऋषिकेश को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से जोड़ेगी। इनमें से एक हिस्से पर सड़क की चौड़ाई के बारे में उच्चतम न्यायालय में मामला था, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

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