कोटा. स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के तीन साल पुराने मामले में पोस्को कोर्ट क्रम-3 ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी वॉम्बे योजना, रंगबाड़ी, ट्रक संजय बैरवा को 20 साल के कठोर कारावास व 70 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी 15 साल की किशोरी को स्कूल से भगाकर अपने साथ झालरापाटन ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के मामा ने 19 नवंबर 2019 को महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी कि उसकी बहिन व भांजी उसके साथ रहती है। उसकी भांजी सातवीं कक्षा में पढ़ती है, 19 नवंबर को वह 2 बजे तक स्कूल से घर नहीं पहुंची। उसको संजय बैरवा बहला फुसलाकर भगा ले गया।
शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी पीड़िता की कॉलोनी के चक्कर काटता था। भगा ले जाने से पहले पीड़िता की मां के मोबाइल पर मिस कॉल किया। फिर स्कूल के लंच टाइम के समय अपने साथ चलने के लिए पीड़िता को मजबूर किया और झालरापाटन ले गया। 22 नवंबर को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने किशोरी की दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। 13 गवाहों के बयान माामले में दर्ज किए गए।