NEET PG 2022: सुप्रीम कोर्ट ने NEET मामले में दखल देने से किया इनकार, बताया केंद्र का नीतिगत मामला

NEET PG 2022 Supreme Court Verdict:
नई दिल्ली. NEET- PG मामले पर सुनवाई करते हुए आज (मंगलवार), 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2022 सत्र मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 31 मई 2022 को इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा के विस्तार को लेकर उम्मीदवारों को केंद्र के समक्ष अपनी बात रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मामला है इसलिए सरकार के इस अधिकार में हम दखल नहीं देंगे।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट NEET PG 2022 के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। NEET के जरिए PG कोर्स के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा 31 मई, 2022 को आगे बढ़ाने यानी इसमें विस्तार की मांग की है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि वे 2021 में COVID ड्यूटी पर थे। कोविड ड्यूटी के चलते उनकी इंटर्नशिप में देरी हुई है जो NEET PG 2022 परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

बता दें कि केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने पिछले सप्‍ताह ही पहले निर्धारित NEET PG 2022 को चार से छह सप्ताह के लिए टालने का फैसला किया है। इस पर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आवेदन के लिए भी समय सीमा भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। ये कार्यपालिका से संबंधित नीतिगत मामला है।

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