NEET-PG में आरक्षण पर SC का आदेश, OBC का 27% और EWS का 10% आरक्षण बरकरार

नई दिल्ली. NEET-PG में आरक्षण को लेकर चले आ रहे विवाद पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला दिया है। कोर्ट ने EWS (आर्थिक रूप से कमजोर तबका) के 10% और OBC के 27% कोटे को बरकरार रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने UG और PG कोर्सेज के लिए काउंसिलिंग को तुरंत शुरू करने को कहा है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की अगुआई वाली बेंच ने इस साल काउंसिलिंग में EWS कैटेगरी के छात्रों की पहचान के लिए 8 लाख रुपए इनकम का क्राइटेरिया मानने की अनुमति दी है। EWS रिजर्वेशन और EWS कैटेगरी में कौन आएगा इसकी पहचान के लिए मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई रखी गई है। एडमिशन को लेकर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का रहेगा।

कोर्ट के मुताबिक, इस साल पुराने नियमों के आधार पर ही एडमिशन दिए जाएंगे। नए नियम के मुताबिक, EWS कैटेगरी में 10 लाख की सालाना आय को मान्य किया गया था, लेकिन पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले परिवारों के छात्रों को EWS से बाहर किया गया है, चाहे उनकी सालाना आय कितनी भी हो, लेकिन अब इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी।

इससे पहले पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि EWS की पहचान करने के क्राइटेरिया को इस शैक्षिक सत्र में लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा था कि ऐसे समय पर जब NEET स्टूडेंट्स के एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, नियमों में बदलाव करने से उलझन पैदा होगी। सरकार ने कहा था कि बदले हुए नियम अगले साल से लागू किए जा सकते हैं।

क्या है मामला
कोर्ट ने सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था कि जब OBC में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए 8 लाख से कम की सालाना आय का स्टैंडर्ड मान्य है, तो इसी को EWS की पहचान का क्राइटेरिया क्यों बनाया गया है। कोर्ट का कहना था कि OBC और EWS श्रेणियों के लिए समान मानदंड कैसे अपनाया जा सकता है, जबकि EWS में कोई सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन नहीं है।

NEET-PG एक पोस्टग्रैजुएट एग्जाम है जिसमें भाग लेकर डॉक्टर पोस्टग्रैजुएट लेवल की शिक्षा लेते हैं। NEET-PG एडमिशन क्लियर होने पर करीब 50 हजार डॉक्टरों की हेल्थकेयर वर्क-फोर्स में भर्ती होगी। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान डॉक्टरों की भर्ती होने से बड़ी राहत मिलेगी। NEET-PG के एडमिशन में देरी के विरोध में पिछले महीने देशभर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की थी। सरकार से जल्द एडमिशन शुरू होने का आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने 31 दिसंबर को हड़ताल खत्म कर दी थी।

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