जयपुर में कक्षा एक से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल 9 जनवरी तक बंद
जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रोन से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव को लेकर धर्मगुरूओं, राजनीतिक दलों, तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। इसके बाद कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग ने ‘अतिरिक्त सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किए गए।
नई गाइडलाइन के अनुसार जयपुर नगर निगम क्षेत्र के समस्त सरकारी-निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए 3 जनवरी से 9 जनवरी तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। राज्य के अन्य जिलों में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे।
विद्यालय व कोचिंग संस्थान में आने से पहले सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता व अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त छात्र एवं छात्राओं को 31 जनवरी तक दोनों डोज लग जाएं।
- विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैण्ड-बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा।
- अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना, प्रदर्शन, जुलूस व मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
- धार्मिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। फूल-माला, प्रसाद, व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए 31 जनवरी 2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा।
- रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
- नई गाइडलाइन 7 जनवरी से लागू होगी। जबकि जयपुर में स्कूलों के संबंधित आदेश सोमवार से लागू हो जाएगा।