नई दिल्ली. शिवसेना पर हक को लेकर उठे संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। अदालत ने कहा- सोमवार को अदालत फैसला सुनाएगी की क्या इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं? CJI ने चुनाव आयोग के वकील से कहा- दोनों पक्षों को चुनाव आयोग में हलफनामा देने की तारीख 8 अगस्त है। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है, तो आयोग उस पर विचार करे।
इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले शिवसेना के 16 विधायकों की बर्खास्तगी का मामला सुना गया। शिंदे कैंप के वकील हरीश साल्वे ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। साल्वे ने स्पीकर के अधिकार और प्रक्रिया की पूरी जानकारी देते हुए कहा- जब तक विधायक अपने पद पर है, तब तक वह सदन की गतिविधि में हिस्सा लेने का अधिकारी है। वह पार्टी के खिलाफ भी वोट करे तो वोट वैध होगा।
इस पर CJI रमना ने सवाल किया- क्या एक बार चुने जाने के बाद विधायक पर पार्टी का नियंत्रण नहीं होता? वह सिर्फ पार्टी के विधायक दल के अनुशासन के प्रति जवाबदेह होता है?
इधर, उद्धव गुट के वकील सिब्बल ने CJI से अपील की- मामला संविधान पीठ को मत भेजें। हम (मैं और सिंघवी) 2 घंटे में अपनी दलील खत्म कर सकते हैं। जो विधायक अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, वह चुनाव आयोग में असली पार्टी होने का दावा कैसे कर सकते हैं? इस पर CJI ने कहा- ऐसा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता।
चुनाव आयोग के वकील बोले- हम निर्णय लेने के लिए कानूनन बाध्य
चुनाव आयोग (EC) के वकील अरविंद दातार से जब उनका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट को बताया- अगर हमारे पास मूल पार्टी होने का कोई दावा आता है, तो हम उस पर निर्णय लेने के लिए कानूनन बाध्य हैं। विधानसभा से अयोग्यता एक अलग मसला है। हम अपने सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं।