जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक रहेगा जारी, सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

नई दिल्ली. जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि MCD की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी। यानी दो हफ्ते तक MCD जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। MCD की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई।

इधर, कांग्रेस की 15 सदस्यों को एक डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी में कल हुए बुलडोजर अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा, ‘हम पीड़ितों से मिलने जहांगीरपुरी आए हैं। पुलिस सहयोग कर रही है। हम यहां लोगों को यह बताने आए हैं कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *