मैसुरु.
कर्नाटक सरकार ने दशहरा के दौरान मैसुरु में पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर 29 सितंबर से नौ अक्टूबर तक मैसुरु में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों को प्रवेश कर में छूट दी है। यहां शनिवार को जारी एक बयान में यह बताया गया कि मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1957 के अंतर्गत यह छूट दी गई है। करारोपण की यह नीति 2007 से लागू है और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इस बात से सहमत हैं कि कुछ अन्य राज्यों की तुलना में वाहन कर अधिक हैं। बयान में कहा गया है कि प्रवेश कर में अन्य राज्यों के वाहनों को छूट दी गई है लेकिन आॅल इंडिया परमिट वाहनों को जरूरी कर का भुगतना करना होगा।