विवादास्पद मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम गुजरात में 16 सितंबर से लागू होगा

गांधीनगर.
गुजरात सरकार केंद्र के विवादास्पद मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 के प्रावधानों को 16 सितंबर से लागू करेगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज यह घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार दो पहिया वाहनों तथा ट्रैक्टर और अन्य कृषि कार्य में प्रयुक्त वाहनों के लिए दंड के मामले में रियायत के साथ इसे लागू करेगी। यह कानून सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए जरूरी है। राज्य में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 8 हजार लोग मारे जाते हैं। इससे कई परिवार उजड़ जाते हैं। हालांकि दंड के तहत लिये जाने वाले शुल्क अधिक हैं पर यह जरूरी भी है। रूपाणी ने कहा कि लोग जांच होने पर अपने दस्तावेजों की साफ्ट कापी यानी मोबाइल वगैरह में रखे गये स्कैन्ड प्रतियों को भी दिखा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि इस कानून के तहत राज्य सरकारों को भी अपने अपने क्षेत्र में कुछ फेरबदल के अधिकार दिये गये हैं। गत एक सितंबर से केंद्र की ओर से लागू इस कानून के तहत हेल्मेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने समेत अन्य बातों के लिए लिये जाने वाले जुमार्ने में भारी भरकम बढ़ोत्तरी की गयी है जिसका आम लोग खासा विरोध कर रहे हैं। गुजरात में भी लोगों में इसको लेकर खासी नाराजगी है।

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