चिदंबरम पर सुप्रीम कोर्ट में बोले सिब्बल- मौलिक अधिकारों का ना हो हनन

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को कोर्ट ने 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। आज ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकीलों के द्वारा डाली गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चिदंबरम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि जब बहस खत्म हो गई थी तो सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट में जस्टिस गौड़ को एक नोट दिया था। हमें उसपर जवाब देने का मौका नहीं मिला। कपिल सिब्बल के इस बयान का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंडन किया। बोले- गलत बयान मत दीजिए, बहस खत्म होने के बाद हमने नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की जमानत पर जो सुनवाई चल रही है, उसके फैसले का सीबीआई में उनकी कस्टडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट केवल यह फैसला देगा की सीबीआई के बाद ईडी भी चिदंबरम को गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम के पक्ष में दलील दे रहे हैं कपिल सिब्बल। मौलिक अधिकारों के हनन का दे रहे हैं हवाला। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम के द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम से CBI हेडक्वॉर्टर में फिर से पूछताछ शुरू। बुधवार को भी चिदंबरम के वकीलों ने मामले की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन चिदंबरम को सीबीआई और ईडी के द्वारा गिरफ्तारी से तत्काल राहत नहीं मिल पाई थी। चिदंबरम की तरफ से देश के कई मशहूर वकीलों की फौज केस लड़ रही है। इस टीम में कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी आदि शामिल हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में पी. चिदंबरम पर संलिप्तता का आरोप है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को कोर्ट ने 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। आज ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकीलों के द्वारा डाली गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

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